भोपाल। ऑफिस में साथ काम करने वाले युवक को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर 5 लाख 35 हजार रुपए जबरन ऐंठकर झूठे रेप केस में फंसाने वाली विवाहित महिला के खिलाफ जिला अदालत के निर्देश पर पुलिस थाना सूखी सेवनिया ने (एक्सटॉर्शन) जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी देने और गाली-गलौज करने का केस दर्ज किया है।
अधिवक्ता यावर खान ने बताया कि फरियादी 27 वर्षीय युवक मूल रूप से चिन्ना कोडेपाका जिला वांरगल तेलंगाना का रहने वाला है, वर्तमान में भोपाल के बालमपुर सूखी सेवनिया इलाके में रहकर यहीं नौकरी करता है। पहले से विवाहित 30 वर्षीय आरोपी महिला एक बच्चे की मां है। एक ही ऑफिस में एक साथ में काम करने के दौरान आरोपी महिला ने फरियादी युवक को प्रेम जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल कर 5 लाख 35 हजार रुपए जबरन ऐंठने के बाद उसके खिलाफ पुलिस थाना छोला मंदिर में रेप का झूठा केस दर्ज करा दिया था। महिला ने इसी साल मई महीने में युवक पर रेप का केस दर्ज कराया।
उसने एफआईआर में एक परिचित की शादी में कोल्डि्रंक में नशा देने के बाद युवक पर रूम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। फरियादी युवक की ओर से कोर्ट में प्रमाण पेश किए गए कि एफ आईआर दिनांक से दस दिन पहले वह चिन्ना कोडेपाका जिला वांरगल तेलंगाना स्थित अपने घर पर था। जिला अदालत ने पुलिस थाना सूखी सेवनिया को मामले की जांच कर आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पुलिस थाना सूखी सेवनिया ने अदालत के आदेश पर मामले की जांच कर आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।