खरगोन: मध्य प्रदेश के रीवा में खुले बोरवेल में गिरने से छह साल के बच्चे की मौत के बाद से प्रशासन सख्त हो गई है। प्रदेश में लगातार हो रहे हादसे को देखते हुए जहां सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। तो वही दूसरी तरफ हादसे को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा एक अनोखा कदम उठाया गया है। जिसके तहत अब जो भो लोग प्रदेश में खुले बोरवेल की सूचना देंगे। उन्हें इनाम स्वरूप दो हजार रुपये दिए जाएंगे।
कलेक्टर ने सूचना देने के लिए नंबर किए जारी
इसके साथ ही अब नलकूप/बोरवेलों बंद नहीं होने पर संबंधित मालिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश खरगोन जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दिए है। जिसके तहत धारा 144 के तहत खुले बोरवेल पाए जाने पर मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिसको लेकर हेल्प लाइन नंबर 07282-232363 भी जारी किए गए है।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किये दिशा निर्देश
इस स्थिति को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अनुपयोगी व खुले नलकूपों, बोरवेलों को मजबूत ढक्कनों से बंद करने के संबंध में आदेश जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के द्वारा जारी किये गए हैं, साथ ही अनुपयोगी नलकूपों व बोरवेलों को बिना केसिंग, ढक्कन लगाये जाने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही किए जाने के आदेश भी दिए गए है।
नलकूपों में छोटे बच्चों की गिरने से हो रही मौत
अक्सर देखा जाता है कि नलकूप/बोरवेलों में पानी सूख जाने से संबंधित मकान मालिक / किसान / संस्था द्वारा उक्त अनुपयोगी नलकूपों/ बोरवेलों को बिना ढक्कन लगाए खुला छोड़ दिया जाता है। जिसके चलते खुले नलकूपों में छोटे बच्चों की गिरने की वजह से मौत हो रही है। इस वजह से कलेक्टर द्वारा यह कदम उठाया गया। बता दें कि इसके पहले भी खुले बोरवेलों की जानकारी देने वालों को दतिया और इंदौर कलेक्टर द्वारा 10 हज़ार का इनाम दिया जा रहा है।