दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को दोबारा सक्रिय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश पार्टी से जुड़े अभिजीत दिपके की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। अदालत ने माना कि जिस आधार पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वह अब लागू नहीं होता, इसलिए प्रतिबंध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
सरकार ने NEET परीक्षा का दिया था हवाला
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अकाउंट की कुछ पोस्ट से NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरा-तफरी फैलने की आशंका थी। इसी कारण संबंधित अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था।
हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि अब NEET परीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसलिए सरकार द्वारा बताई गई आशंका अब प्रासंगिक नहीं रह गई। अदालत ने इसी आधार पर अकाउंट बहाल करने का आदेश जारी कर दिया।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोर्ट की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाए जाने वाले ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच होना आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में प्रशासनिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया।
सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी लोकप्रियता
'कॉकरोच जनता पार्टी' उस समय चर्चा में आई थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद यह नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बेहद कम समय में बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए।
बताया गया कि इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनने के कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग इससे जुड़ गए। वर्तमान में पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.19 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिससे यह सोशल मीडिया पर चर्चित अकाउंट्स में शामिल हो गया है।