MP Nursing Exams : 50 हजार से अधिक नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से राहत, होंगी परीक्षाएं

MP Nursing Exams : 50 हजार से अधिक नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से राहत, होंगी परीक्षाएं

MP Nursing Exams : मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में हुए बड़े फर्जीवाड़े और परीक्षाओं में बार-बार हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 2022-23 सत्र की लंबित परीक्षा अब हर हाल में 28 और 29 अप्रैल को आयोजित की जाए। यह परीक्षा पहले चार बार टाली जा चुकी है- दो बार मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो बार एमपी नर्सिंग काउंसिल की ओर से। कोर्ट के इस निर्देश से 200 डिग्री और 400 से अधिक डिप्लोमा कॉलेजों के 50 हजार से अधिक छात्रों को बड़ी राहत मिली है। 

अब सीधे होगी काउंसिल

हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की भूमिका अब समाप्त हो चुकी है और अब किसी भी कॉलेज का मामला कमेटी को नहीं सौंपा जाएगा। अब सीधे काउंसिल करेगी। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया से संबंधित हाईलेवल कमेटी को भी भंग कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी मामला सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी को नहीं भेजा जाएगा। यह कमेटी सीबीआई जांच में डेफिशिएंट पाए गए कॉलेजों की जांच कर उन्हें उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित कर रही थी। अब आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कॉलेजों को सीधे एमपी नर्सिंग काउंसिल के समक्ष आवेदन करना होगा, और मान्यता से संबंधित अंतिम निर्णय वही लेगी।

परीक्षा तारीख में नहीं होगा बदलाव

नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी मान्यता और छात्रों की लंबित परीक्षाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच-जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया कि तय परीक्षा तिथियों में अब बदलाव नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि 2020-21 और 2021-22 सत्र की परीक्षा भी तय समय पर नहीं हो पाई थी और 2024 में आयोजित की गई थी। अब 2022-23 सत्र की परीक्षा 2025 में कराई जा रही है।


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