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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठहराया सीबीआई जांच को सही, जिया खान आत्महत्या मामले में मां राबिया की याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठहराया सीबीआई जांच को सही, जिया खान आत्महत्या मामले में मां राबिया की याचिका खारिज

MUMBAI : 3 जून 2013 को बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान का शव उनके मुंबई स्थित घर में मिला था, सीबीआई का आरोप है कि जिया की मौत के वक्त एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड रहे सूरज पंचोली ने उसे तीन जून 2013 को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। वहीं,जिया की मां राबिया का दावा है कि जिया की हत्या की गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने हर पहलू से इस मामले की जांच की और पाया कि यह आत्महत्या का मामला है। जिया खान ने हाउसफुल,गजनी और निशब्द में काम किया है।

दरअसल 3 जून 2013 को बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने आत्महत्या कर ली थी, इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान ने इसे हत्या बताकर मामले याचिका दायर की थी। ऐसे में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई ने दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की है लेकिन जिया की मां राबिया खान इसे हत्या बताकर मामले की सुनवाई में विलंब करना चाहती हैं। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की एक खंडपीठ ने 12 सितंबर को दिए आदेश में यह कहा। इसके साथ ही अदालत ने राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के मामले में जिया के तत्कालीन बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। राबिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले की जांच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) से करवाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश नहीं दे सकते। याद दिला दें कि अभी भी इस केस की जांच खत्म नहीं हुई है और जांच जारी है।


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