नक्सल हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग में अनुकंपा का रास्ता साफ

नक्सल हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग में अनुकंपा का रास्ता साफ

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस सेवकों के परिजनों को किसी भी सरकारी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया था। दूसरी ओर सामान्य अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में भी एक अलग आदेश जारी किया गया है।

बलिदानी पुलिस परिवार के लिए आदेश :

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नक्सल हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने से संबंधित आदेश से शासन के सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, सभी विभागाध्यक्ष, सभी संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को अवगत कराया है। आदेश में कहा गया है कि नक्सल हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरुष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में या राज्य के किसी भी जिला संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

ये जानकारी देनी होगी:

क्या प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण के संबंध में अनुकंपा नियुक्ति निर्देशों के तहत परीक्षण कर लिया गया है? क्या नस्ती के साथ प्रकरण की सुस्पष्ट संक्षेपिका संलग्न है? क्या आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जो नस्ती में संलग्न है? क्या विचाराधीन अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण 05 वर्ष के भीतर है? (दिवंगत शासकीय सेवेक के मृत्यु तिथि से गणना की जाये) क्या आवेदक, अनुकम्पा नियुक्ति निदेश-2013 की कंडिका (5) एवं (6) में उल्लेखित अनुसार दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार का सदस्य है? क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र धारक है? क्या आवेदक की आयु विभागीय भर्ती नियमानुसार निर्धारित सीमा के भीतर है? क्या दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में कोई अन्य सदस्य पूर्व से शासकीय सेवा में है? (आश्रित सदस्य में विवाहित पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु भी शामिल है) दिवंगत शासकीय सेवक के सेवा पुस्तिका में आवेदक का नाम इंद्राज नहीं होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारिसान, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र संलग्न है? आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु आश्रित सदस्य आपस में सहमत है? शपथ-पत्र संलग्न किया जाये। निर्धारित सीमा अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पद (सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी का निम्नतम पद अथवा चतुर्थ श्रेणी) उपलब्ध है? क्या प्रकरण में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है? इसी आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि एक बार अनुकम्पा नियुक्ति मिलने के पश्चात् पद परिवर्तन का प्रावधान नहीं है, अतः इस प्रकार के मामले सामान्य प्रशासने विभाग को अभिमत के लिए न भेजे जाएं।


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