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Mahakal ke Laddu : कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को दी तीन महीने की मोहलत, बदला जाएगा लड्डू का पैकेट

Mahakal ke Laddu : कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को दी तीन महीने की मोहलत, बदला जाएगा लड्डू का पैकेट

उज्जैन। महाकाल का लड्डू इस समय कोर्ट में खास मुद्दा बना हुआ है। खास करके ये लड्डू नहीं बल्कि इसके पैकेट पर छपे फोटो और ओम के निशान के कारण ये बात कोर्ट तक गई है। अब कोर्ट द्वारा इस पैकेट की समस्या को लेकर मंदिर समिति से तीन महीने के अंदर निराकरण किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में 19 अप्रैल को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसपर 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में ये फैसला लिया गया है। अब मंदिर समिति इस मामले में याचिकाकर्ता के आवेदन के तहत इस बात से जुड़े निर्णय लेगी। 

सनातन का अपमान

मालूम हो कि 19 अप्रैल को इंदौर हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जो महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु महंत योगानंद, ब्रह्मचारी शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, छत्रीबाग, इंदौर और पंडित शरद कुमार मिश्र गुरु स्वामी राधाकान्ताचार्य महाराज दुर्गाशक्ति पीठ, महू जिला इंदौर द्वारा दाखिल कराई गई थी। ये याचिका लड्डू के पैकेट के पर छपे फोटो के कारण लगाई गई है। याचिकाकर्ता के वकील अभीष्ट मिश्र का कहना है कि मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट में छपे फोटो को भक्त उपयोग करने के बाद फेंक देते है। वही फोटो सड़क पर कचरे के ढेर में मिलता है जिससे सनातन धर्म का अपमान होता है। इसी को लेकर हमने पहले दो बार मंदिर समिति को आवेदन दिया लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसके बाद 11 अप्रैल को संत मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने गए। वहां भी हमें आश्वासन दे दिया। फिर हमने 19 अप्रैल को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जिस पर 24 अप्रैल को सुनवाई हुई।

समिति लेगी निर्णय 

मामले में अभीष्ट मिश्र ने कहा कि कोर्ट में हमने हमारा पक्ष रखा जिस पर माननीय कोर्ट ने माना की हमारा द्वारा लगाई याचिका सही है। जिस पर कोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को तीन माह का समय देकर मामले में निराकरण करने को कहा है। पुरे मामले में महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा ने कहा की कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना आवेदन मंदिर समिति के समक्ष रखने और मामले में तीन माह में निराकरण करने का कहा है। जिस पर हम याचिकाकर्ता के आवेदन आने के बाद समिति में इसे रखकर निर्णय लेंगे।
 


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