रायपुर। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने 6 में से 5 मामलों में आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं जिनके आधार पर उन पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
इन आरोपों में दर्ज होंगे केस :
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 -D (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। एक मामले में पर्याप्त सबूत न मिलने से बड़ी कर दिया गया है।
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। तोमर के खिलाफ 506 (1) के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न आरोप के मामले पर 21 मई को बहस होगी। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न का आरोप गैरजमानती है और 5 वर्ष सजा का प्रावधान है।
न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं - बृजभूषण
कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी आयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मामले को छोड़कर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मुझ पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं।