इंदौर। इंदौर लोकसभा सीट अक्षय कांति बम के नामांकन वापिस लेने के साथ ही चर्चा में आ चुकी है। अब कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव लड़ने से रोक दिया है। इन्होंने पहले इंदौर की खंडपीठ में चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी इसके बाद याचिका खारिज होने पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार करते हुए कह दिया कि आप लेट हो गए, इंदौर में डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे सकते।
बी फॉर्म में भी था नाम
दरअसल, मोती सिंह पटेल ने इंदौर लोकसभा से खुद को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, लेकिन हुआ ये कि हाइ कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मोती सिंह पटेल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे। उनका कहना था कि उन्होंने कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन जमा कराया था। साथ ही पार्टी के बी-फॉर्म में भी इनके नाम का उल्लेख है। इस कारण उनका कहना है कि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेते ही उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया है। हालांकि देरी के कारण अब सभी प्रकार से इनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सभी कोर्ट द्वारा इन्हें चुनवा लड़ने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लेट हो गए,इंदौर में डाक मत पत्र की वोटिंग हो चुकी, ऐसे में चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे सकते।