money laundering case: आम आदमी पार्टी के नेता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सत्येन्द्र जैन को अदालत से राहत मिल गई है. सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जमानत पर जेल से बाहर ही रहेंगे. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत बरकार रखी है. बता दें, सत्येंद्र जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा 2017 से लेकर मई 2022 से पहले तक उनसे कई बार पूछताछ भी हो चुकी है. उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी.
money laundering case: 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि "पूर्वमंत्री के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. उन्होंने दलील दी थी कि कानून के मुताबिक, किसी कपनी की संपत्ति का श्रेय किसी भी शेयरधारक या निदेशक को नहीं दिया जाता है. तो फिर कंपनी में मौजूद पैसे का श्रेय सत्येद्र जैन को कैसै दिया जा सकता है".