भोपाल। रियल स्टेट रेग्युलेटरी एथॉरिटी (रेरा) ने भौंरी में हाउसिंग फॉर ऑल (एचएफए) के तहत बनाए जा रहे फ्लैट्स के साथ ही यहां काटे जा रहे प्लॉट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन न कराने पर नगर निगम आयुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले रेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन नीलबड़, नई बस्ती, दशहरा मैदान में 104 दुकानें बनाने और उन्हें बेचने पर निगम पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी।
बता दें कि नगर निगम के कमर्शियल कम रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन होने का मामला आरटीआई एक्टीविस्ट नितिन सक्सेना ने उठाया था। उनकी याचिका पर रेरा ने नीलबड़ में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन दुकानें बनाकर बेचने के मामले में निगम आयुक्त पर एक लाख का जुर्माना लगाया था। जिसे करीब छह महीने बाद निगम ने जमा कराया था। इसी कड़ी में रेरा ने सक्सेना की एक और याचिका (23-59-0031) पर रेरा ने भौंरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए फ्लैट और यहां काटे गए प्लॉट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही निगम आयुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। यह आदेश रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि भौंरी परियोजना की बुकिंग, आवास, भूखंड क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, विक्रय-पत्र निष्पादन पर रोक लगाई जाती है साथ ही आयुक्त नगर निगम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।
नीलबड़ स्थित दशहरा मैदान में निगम ने शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया है, जिसमें 104 दुकानें बनाई गई हैं। लेकिन, इस प्रोजेक्ट का निगम ने रेरा में पंजीयन नहीं कराया है। जबकि दुकानों की नीलामी के लिए टेंडर भी जारी कर दिए। इसकी शिकायत आरटीआई एक्टीविस्ट नितिन सक्सेना ने रेरा से की थी। रेरा ने निगम से इस संबंध में जवाब तलब किया और जांच की तो पाया कि बिना रजिस्ट्रेशन निर्माण करने के साथ ही दुकानें बेचने के लिए टेंडर निकाले गए। इसके बाद रेरा ने निगम पर 23 दिसंबर 2022 को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन 6 महीने बाद भी निगम ने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई और न ही कोई जवाब ही दिया। ऐसे में रेरा ने जिला प्रशासन को पत्र लिख निगम संपत्ति कुर्क करने को कहा है। कुर्की की नौबत आते ही निगम ने जुर्माना जमा करा दिया था।
रेरा रजिस्ट्रेशन न होने से लगाई रोक
प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से फ्लैट और प्लॉट बेचने पर रोक लगाई गई है। निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रेरा ने कितना जुर्माना लगाया इसकी जानकारी नहीं है।
हरेंद्र नारायण, आयुक्त, नगर निगम