Mukesh Malhotra Vijaypur : मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने अपने ही उस फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन निरस्त करते हुए भाजपा उम्मीदवार राम निवास रावत को विजेता घोषित किया गया था। अदालत के इस नए आदेश के बाद मुकेश मल्होत्रा फिलहाल विजयपुर सीट से विधायक बने रहेंगे।
15 दिनों के लिए स्थगित हुआ आदेश
अदालत ने अपने निर्णय पर 15 दिन की रोक लगाई है। यह स्थगन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के प्रावधानों के तहत दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि यह समय इसलिए दिया गया है ताकि मुकेश मल्होत्रा चाहें तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकें।
विवेक तंखा की याचिका पर सुनवाई
मामले में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया।
पहले क्या था अदालत का फैसला?
इससे पहले High Court की ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन रद्द कर दिया था और भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत को वैध रूप से निर्वाचित विधायक घोषित किया था।
आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप
दरअसल, रामनिवास रावत ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी। याचिका के अनुसार उनके खिलाफ छह आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उन्होंने केवल दो मामलों का ही उल्लेख किया। अदालत ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में तथ्य छिपाना माना और उनका चुनाव निरस्त कर दिया था।