इंदौर : मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बीजेपी नेता अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल बम को 17 साल पुराना केस को लेकर कोर्ट से आज जमानत मिल गई है। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की बेंच ने यह फैसला लिया। बता दें कि अक्षय बम कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी. इस वजह से इंदौर में कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ पाई थी. जिसके चलते कांग्रेस ने अपना समर्थन नोटा को दे दिया।
यह पूरा मामला 17 साल पुराना है
बता दें कि यह पूरा मामला 17 साल पुराना है। 2007 में फरियादी युनूस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था। इसमें अक्षय बम और उनके पिता पर फायरिंग और बलवा आदि के आरोप थे। पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप है कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी लेकिन खजराना पुलिस ने FIR में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। इसी के खिलाफ युनूस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था।
8 जुलाई को होगी सुनवाई
पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई। जिसके चलते पिता और बेटे को 10 मई को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन बीमारी का बहाना करके दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। ऐसे में अब धारा 307 के मामले में 8 जुलाई को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी।