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केंद्र सरकार ने जारी किया ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन, अब से कारों में 6 एयर बैग अनिवार्य, जानें क्या है नियम

केंद्र सरकार ने जारी किया ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन, अब से कारों में 6 एयर बैग अनिवार्य, जानें क्या है नियम

भारतीय ऑटो बाजार की प्रगति और उन्नति के लिए सरकार ने अब कारों में 6 एयर बैग (Air Bag) को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है। यानी कि अब 8 यात्रियों वाली कार में कम से कम 6 एयरबैग्स का होना जरूरी कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि मैंने 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है।
 

 

 

जानें क्यों जरूरी हैं एयर बैग?

कार में लगे एयरबैग दुर्घटना में चालक और उसके बगल में बैठे यात्री की जान बचाने के जोखिम को कम कर देता है। जैसे ही कार किसी वाहन से टकराती है। तो एयरबैग गुब्बारे की तरह खुलते हैं और कार में बैठे लोग को बचा लेते हैं। कार के डैशबोर्ड या स्टीयरिंग से नहीं टकराते और जान बच जाती है। दुर्घटना के दौरान अधिकांश मौतें इसी वजह से होती हैं।
 

नियम क्या हैं... कारों को और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र ने 29 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव रखा था। इस पर लोगों से राय मांगी गई थी। जिसके बाद गाड़ी में आगे बैठे वाले दोनों व्यक्तियों के लिए एयर बैग को जरूरी कर दिया गया। नए नियमों के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 के बाद से सभी कारों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग होना जरूरी है। साथ ही यह भी कहा था कि बीते साल 31 अगस्त के बाद ऐसी किसी भी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जिसमें आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग नहीं होंगे।
 


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