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Supreme Court ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पर जताई नाराजगी, कहा - 'आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं'

Supreme Court ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पर जताई नाराजगी, कहा - 'आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं'

Supreme Court: सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन न दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई है यह महीने में दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्मियों को पेंशन न दिए जाने वाले मामले को संज्ञान में लिया है. चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने वन रैंक वन पेंशन मामले पर सुनवाई किए. साथ ही पीठ ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय पर नाराजगी भी जताई है.

आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

और कहा कि रक्षा मंत्रालय को पेंशन के बकाए भुगतान को किश्तों में करने की अधिसूचना को वापस लेना होगा. एरियर को चार किस्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं. इसे वापस लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि रक्षा मंत्रालय को पहले ये कदम उठाना होना, इसके बाद ही पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे. और अगले सोमवार 20 मार्च तक भुगतान को लेकर एक नोट मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को की जाएगी. 
 

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