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सरकार की बड़ी कार्रवाई: Ullu , ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन, अश्लील कंटेंट को लेकर एक्शन में केंद्र

सरकार की बड़ी कार्रवाई: Ullu , ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन, अश्लील कंटेंट को लेकर एक्शन में केंद्र

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जा रहे अश्लील कंटेंट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार, 25 जुलाई को बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उल्लू, ALTT, देसीफ्लिक्स और बिग शॉट्स सहित 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर एडल्ट वेब सीरीज़ और आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के आरोप थे।

तुरंत ब्लॉक करने के आदेश:

सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को निर्देश दिया है कि इन प्लेटफॉर्म्स की ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत ब्लॉक किया जाए। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट के नाम पर पोर्नोग्राफिक और अश्लील कंटेंट पेश कर रहे थे, जो आईटी नियमों का सीधा उल्लंघन है।

इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन:

Ullu

ALTT

Big Shots

Desi Flix

Boomex

Navras Lite

Gulab App

Kangan App

Bull App

Jalwa App

Wow Entertainment

Look Entertainment

HitPrime

Feniyo

ShowX

Soul Talkies

Adda TV

HotX VIP

Hulchul App

MoodX

NeonX VIP

Fuggi

MojFlix

TriFlix

क्यों हुई कार्रवाई?

मंत्रालय को इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि ये ऐप्स इरॉटिक सीरीज के नाम पर एडल्ट कंटेंट दिखा रहे हैं। जांच में स्पष्ट पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म आईटी अधिनियम और महिला सम्मान से जुड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। इन्हें पहले चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।

पिछला रिकॉर्ड:

मार्च 2023 में भी सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को अश्लील कंटेंट को लेकर ब्लॉक किया था। तब भी चेतावनी के बाद कार्रवाई की गई थी।

किन कानूनों के तहत हुई कार्रवाई?

आईटी अधिनियम, 2000 – धारा 67

इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक संज्ञेय अपराध है।

आईटी अधिनियम, 2000 – धारा 67A

यौन गतिविधियों से जुड़ा कोई भी कंटेंट अपलोड करना गंभीर अपराध है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 – धारा 294

सार्वजनिक माध्यम पर अश्लीलता फैलाना अपराध है।

महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 – धारा 4

किसी भी माध्यम से महिलाओं को अपमानजनक रूप में दिखाना दंडनीय है।


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