भोपाल। मध्यप्रदेश के 16 जिलों में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जहां बिजली चोरी और विद्युत से जुड़े अन्य लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर में लगेंगी अदालत
इतना ही नही इनमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज मामलों को भी शामिल किया गया है। जिसकी सुनवाई प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक होगी. बता दें कि नशनल लोक अदालत भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग में लगेंगी.
यह हैं उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के माध्यम से जल्द निपटारा करना है। संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा। बिजली विभाग से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों और न्यायिक संस्थाओं की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।