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कर्नाटक सरकार ने दी अनुमति, राज्य में 25 जुलाई से खुलेंगे धार्मिक स्थल

कर्नाटक सरकार ने दी अनुमति, राज्य में 25 जुलाई से खुलेंगे धार्मिक स्थल

भारत वर्तमान समय में कोरोना वायरस की की लहर से जूझ रहा है। हालांकि, देश में कोविड-19 के मामले पहले की तुलना में कम हो गए हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कुछ राज्यों ने कोविड-19 के मामलों की धीमी गति को देखते हुए रियायत देना शुरू कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार ने 25 जुलाई से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

हालांकि कर्नाटक की सरकार ने मंदिर उत्सव, जुलूस, और सभाओं की अनुमति नहींं दी है। धार्मिक स्थलों के खोलने के साथ इससे संबंधित गतिविधियों की भी राज्य सरकार ने अनुमति दी है, जो संबंधित विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। जानकारी के अनुसार कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति वर्तमान में कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन करने के बाद राज्य में अतिरिक्त गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक मुख्य आयुक्त बीबीएमपी द्वारा सख्ती से लागू करने के लिए इजाजत देता है।

कर्नाटक सरकार के द्वारा दिए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत है। पूजा स्थलों से संबंधित गतिविधियों की इजाजत 25 जुलाई से संबंधित विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस उचित व्यवहार और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, सरकार, मंदिर जुलूस, त्योहार, जुलूस, मण्डली की इजाजत नहीं दी है।


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