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सहकारिता विभाग का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ मार्कफेड के बोर्ड अधिकार शशिकांत द्विवेदी को सौंपे गए, आदेश जारी...

सहकारिता विभाग का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ मार्कफेड के बोर्ड अधिकार शशिकांत द्विवेदी को सौंपे गए, आदेश जारी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारी क्षेत्र से जुड़ा एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED), रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शशिकांत द्विवेदी को अधिकृत कर दिया है। इस संबंध में 3 फरवरी 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

छानबीन समिति की अनुशंसा के बाद फैसला:

आदेश के मुताबिक, 3 फरवरी 2026 को आयोजित छानबीन समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई थी कि मार्कफेड बोर्ड की शक्तियों का संचालन शशिकांत द्विवेदी को सौंपा जाए। समिति का गठन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) और सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख (उप नियम 3) के तहत किया गया था।

आगामी आदेश तक लागू रहेगा प्राधिकरण:

छानबीन समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सहकारिता आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक शशिकांत द्विवेदी MARKFED रायपुर के बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसके तहत अब संगठन से जुड़े प्रशासनिक, संचालनात्मक और नीतिगत निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।

कानूनी प्रावधानों के तहत आदेश:

यह निर्णय सहकारी संस्थाओं के संचालन में उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संबंधित आदेश निम्न कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 धारा 49(8),छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 नियम 43-ख (उप नियम 3) इन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी अधिकारी को बोर्ड की शक्तियां सौंपी जा सकें।

सहकारी क्षेत्र में माना जा रहा अहम कदम:

MARKFED छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सहकारी संस्था है, ऐसे में बोर्ड शक्तियों का एकल प्राधिकरण को सौंपा जाना प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इसके प्रभाव सहकारी विपणन व्यवस्था और किसानों से जुड़े निर्णयों पर देखने को मिल सकते हैं।


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