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West Bengal में केरला स्टोरी पर बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कहा- 'जिन्हें नहीं पसंद वो ना देखें'

West Bengal में केरला स्टोरी पर बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, कहा- 'जिन्हें नहीं पसंद वो ना देखें'

West Bengal: द करेला स्टोरी पर बैन होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठा दिया है. CJI चंद्रचूड़ ने कहा की अपने देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखना सरकार  का कर्तव्य है. 

खेल या कार्टून दिखने के नियमों जनता की सहनशीलता पर लगाने के लिए नहीं किया जा सकता हैं. बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक मनु ने बताया है की राज्य में इस फिल्म को लेकर शांति व्यवस्था बिगड़ने के कारण बैन करना पड़ा. 

CJI ने पश्चमी बंगाल के सरकार से कहा की फिल्म देशभर में सभी जगह रिलीज़ हो चूकी है. आप बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार को भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन पर निर्भर नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जब पूरे देश में रिलीज़ हो चूकी है तो पश्चमी बंगाल में क्या समस्या हैं. 

जहा एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो उस जगह पर फिल्म बैन कीजिए, जिन्हें देखना होगा वो देखें या फिर न देखें. सिंघवी ने कहा की यह फिल्म 5 मई से 8 मई तक चली थी, हमने इसे बंद नहीं किया है. हमने सिर्फ सुरक्षा कराई थी. 

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