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MP NEWS : नकलची स्टूडेंट हो जाएं सावधान ! वरना खानी पड़ेगी जेल की हवा, MP बोर्ड ने जारी की सख्त गाइडलाइन

MP NEWS : नकलची स्टूडेंट हो जाएं सावधान ! वरना खानी पड़ेगी जेल की हवा, MP बोर्ड ने जारी की सख्त गाइडलाइन

भोपाल : मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह में शुरू होने जा रही है। जिसको लेकर माशिमं ने कड़े निर्देश जारी किये है। जिसके तहत अगर कोई भी परीक्षा में चीटिंग करते या फिर करवाते हुए पाया जाता है। तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। साथ ही परीक्षा में शामिल होने से वंचित भी किया जा सकता है। 

परीक्षा में नकल की तो होगी 3 साल की जेल

इतना ही नहीं बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार, सामूहिक नकल पर पूरे केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थियों पर 3 साल की जेल या 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा और अगर परीक्षा के दौरान कोई व्यक्ति छात्रों की सहायता करता है तो उसे भी 3 साल की सजा हो सकती है। 

परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रहेगा प्रतिबंध  

जारी गाइड लाइन के अनुसार, बोर्ड परीक्षा में कैलकुलेटर का उपयोग अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाएगा। साधारण केलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेजर, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

राजधानी में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए

बता दें कि इस बार 10वीं कक्षा की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक चलेगी। तो वही 12वीं कक्षा का एग्जाम 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 होंगे। जिसको लेकर प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। वहीं राजधानी में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिसमे इस बार 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। 

20 विद्यार्थियों पर एक पर्यवेक्षक तैनात होगा

परीक्षा केंद्रों पर 20 विद्यार्थियों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। एक कक्षा में 20 से अधिक व 40 से कम विद्यार्थियों पर दो पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे। विद्यार्थियों की 40 से अधिक संख्या होने पर 15 परीक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा।
 


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