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Mohammad Faizal: सजा के साथ अब लोकसभा सदस्यता से भी हाथ धो बैठे सांसद फैजल, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

Mohammad Faizal: सजा के साथ अब लोकसभा सदस्यता से भी हाथ धो बैठे सांसद फैजल, सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

Nationalist Congress Party: लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इस बारे में बयान देते हुए लोकसभा सचिवालय ने कहा कि सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. आगे लोकसभा सचिवालय ने कहा कि लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल पीपी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ संविधान अनुच्छेद 102(1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार उनकी दोषसिद्धि की तारीख यानी 11 जनवरी, 2023 है।

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इनके हत्या की कोशिश हुई थी: 

बता दें लक्षद्वीप में एक अदालत ने कवरत्ती की सत्र अदालत ने दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह की हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद फैजल समेत 4 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी दोषी आपस में रिश्तेदार हैं।

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