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MP NEWS : बड़ी खबर ! हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत रिजर्वेशन देने से किया इंकार, जीतू पटवारी बोले- सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे आवाज

MP NEWS : बड़ी खबर ! हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत रिजर्वेशन देने से किया इंकार, जीतू पटवारी बोले- सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे आवाज

भोपाल : मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर जारी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। हाई कोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को खारिज करते हुए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण लागू रखने के निर्देश दिया है। 

13 प्रतिशत होल्ड पदों पर 3 माह में नियुक्ति के निर्देश

साथ ही कोर्ट ने 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। 

सरकार पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से आगे जाने के लिए असाधारण परिस्थितियों के ठोस प्रमाण जरूरी हैं। केवल ओबीसी आबादी अधिक होने के आधार पर आरक्षण बढ़ाने को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अदालत के मुताबिक, 27 प्रतिशत आरक्षण के समर्थन में सरकार पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी।

जीतू पटवारी ने किया सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान

हाईकोर्ट के फैसले पर मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सरकार के हर षड्यंत्र को बेनकाब करेगी और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर ओबीसी वर्ग के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी।


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