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Dabra Scam: डबरा नगर पालिका में 35 लाख का महाघोटाला, संविदाकर्मी बर्खास्त, FIR दर्ज

Dabra Scam: डबरा नगर पालिका में 35 लाख का महाघोटाला, संविदाकर्मी बर्खास्त, FIR दर्ज

राजेश सोनी, डबरा: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अंतर्गत आने वाली डबरा नगर पालिका में टैक्स वसूली की राशि में करीब 35 लाख 52 हजार रुपये के गबन का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। इस महाघोटाले के उजागर होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के कड़े रुख को देखते हुए आरोपी संविदा कर्मचारी राघवेंद्र शर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं, डबरा सिटी थाना पुलिस ने नगर पालिका सीएमओ साक्षी वाजपेयी के प्रतिवेदन पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और गबन की विभिन्न संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।

पोर्टल पर फर्जी आईडी का डिजिटल खेल

नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी साक्षी वाजपेयी द्वारा डबरा सिटी थाने में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के अनुसार, आरोपी संविदा कर्मी राघवेंद्र शर्मा ने इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए डिजिटल कूटरचना का सहारा लिया। आरोपी ने सरकारी सिस्टम में सेंध लगाते हुए ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल पर बैकडोर से एक फर्जी विभागाध्यक्ष की आईडी तैयार की। इस फर्जी आईडी का दुरुपयोग कर आरोपी ने बिना किसी अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृति के, पोर्टल से संपत्तिकर की 372 ऑनलाइन रसीदें सीधे हटा दीं, ताकि वसूली गई रकम का कोई डिजिटल रिकॉर्ड न बचे।

ऐसे हुए घोटाले का खुलासा 

वित्तीय ऑडिट और तकनीकी जांच के दौरान जब विभागीय कड़ियों को जोड़ा गया, तो आंकड़ों के इस खेल ने हर किसी को हैरान कर दिया। जांच में सामने आया कि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच ई-नगर पालिका पोर्टल के मुताबिक कुल 66,20,333 रुपये का संपत्तिकर वसूला गया था। इसके उलट, जब नगर पालिका की मुख्य कैसबुक का मिलान किया गया, तो वहां मात्र 30,68,168 रुपये ही जमा पाए गए। इस तरह बेहद चालाकी से सरकारी खजाने को 35,52,165 रुपये का सीधा चूना लगाया गया, जो सीधे आरोपी की जेब में गए।

स्टे की आड़ में छिप रहा आरोपी

घोटाले की भनक लगते ही जब विभाग ने पूर्व में बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की थी, तब आरोपी राघवेंद्र शर्मा कानूनी दांव-पेच खेलते हुए माननीय उच्च न्यायालय से कार्रवाई पर स्टे ले आया था। हालांकि, नगर पालिका प्रशासन ने हार नहीं मानी। सीएमओ ने कोर्ट के सामने महाघोटाले से जुड़े पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए। इन सबूतों को देखने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को मिला स्टे हटा दिया, जिसके तुरंत बाद पुलिस एक्शन का रास्ता साफ हुआ।

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

डबरा सिटी थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राघवेंद्र शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) धोखाधड़ी और धारा 316(5) लोक सेवक द्वारा अमानत में खयानत/गबन के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया है। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। 


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