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18 मामलों के आरोपी मोहम्मद गनी पर सख्ती, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया जिला बदर आदेश

18 मामलों के आरोपी मोहम्मद गनी पर सख्ती, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया जिला बदर आदेश

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत मोहम्मद गनी (29) को तीन महीने के लिए छह जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।  

लगातार आपराधिक गतिविधियों में रहा संलिप्त
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पुलिस के अनुसार मोहम्मद गनी थाना टिकरापारा क्षेत्र के संतोषी नगर स्थित गौसिया मस्जिद के पास का निवासी है। वह वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम सहित कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई बार उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

इन छह जिलों से किया गया निष्कासित

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी किया। इसके अनुसार आरोपी को अगले तीन माह तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

अपराधियों पर आगे भी जारी रहेगी सख्ती

रायपुर पुलिस का कहना है कि शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। पुलिस का उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना है।


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