Bhopal News: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। नए नियमों के तहत यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर दर्ज कराई जाती है, तो प्रमाण पत्र बिना किसी शुल्क के जारी किया जाएगा। वहीं तय समयसीमा के बाद आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क के साथ जुर्माना भी देना होगा। नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना और रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित बनाना है। नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क संबंधी जानकारी सभी संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है।
21 दिन के भीतर आवेदन करने पर मिलेगा मुफ्त प्रमाण पत्र
नई व्यवस्था के अनुसार जन्म या मृत्यु की घटना होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में सूचना देने पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा। इससे नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सकेगा।
देर से आवेदन करने पर देना होगा शुल्क
यदि निर्धारित 21 दिन की समयसीमा के बाद आवेदन किया जाता है, तो आवेदक को नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। समयसीमा जितनी अधिक पार होगी, नियमानुसार अतिरिक्त पेनल्टी भी लागू होगी।
हर साल की देरी पर लगेगा 250 रुपये तक जुर्माना
नगर निगम की नई व्यवस्था के अनुसार लंबे समय बाद आवेदन करने वाले लोगों को हर वर्ष की देरी पर 250 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारियों ने नागरिकों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है।
जोन और वार्ड कार्यालय में कराना होगा पंजीयन
जन्म या मृत्यु की सूचना संबंधित जोन कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। सूचना दर्ज होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज रखें साथ
नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज भी तय किए हैं। आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रमाण पत्र जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी न आए।
पुराने रिकॉर्ड और डुप्लीकेट कॉपी पर अलग शुल्क
यदि किसी पुराने रिकॉर्ड की खोज करनी हो या प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो इसके लिए निर्धारित शुल्क अलग से देना होगा।
केवल अधिकृत निगम काउंटर पर होंगे आवेदन
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े सभी आवेदन केवल अधिकृत निगम काउंटरों पर ही स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी निगम कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर दी गई है।