भोपाल : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए 1000 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह राशि गवाह के आने-जाने में होने वाले खर्च की भरपाई के रूप में देने के आदेश दिए है।
विष्णु दत्त शर्मा की ओर से दायर मानहानि केस
दरअसल, भाजपा नेता एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस लगाया था। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह के उपस्थित नहीं होने के चलते जज ने फटकार लगते हुए एक हजार का जुर्माना लगाया।
अदालत ने दिग्विजय सिंह को सख्त आदेश
दरअसल, 20 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई में VD शर्मा द्वारा दायर एक मानहानि केस में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। केस की सुनवाई के लिए गवाह अदालत में उपस्थित हुए, लेकिन मामले में जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) नहीं हो पाई। इस कारण अदालत ने दिग्विजय सिंह को ₹1,000 खर्च राशि के रूप में अदा करने के निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को सख्त आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश रहे।
क्या है मामला?
यह मानहानि प्रकरण एससीपीपीएम क्रमांक 13/2022 है। इसमें पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा परिवादी हैं, जबकि दिग्विजय सिंह अभियुक्त हैं। मामला व्यापमं कांड को लेकर विष्णु दत्त शर्मा के खिलाफ लगाए गए कथित मानहानिकारक आरोपों से जुड़ा है। शर्मा की ओर से दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया गया था। ताजा सुनवाई में गवाह की मौजूदगी के बावजूद जिरह नहीं हो सकी। अब अगली तारीख पर गवाह से प्रतिपरीक्षण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।