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शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल को मिली जमानत, 18 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार

शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल को मिली जमानत, 18 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट से शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में चल रहे चैतन्य बघेल को अदालत से यह राहत मिली है।

गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद थे और लगातार जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट से पहले मिल चुका था झटका

इससे पहले भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ईडी की कार्रवाई या पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो उसके लिए अलग याचिका दायर करनी होगी।

जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी

उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई की सुबह ईडी ने भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमारी की थी। इसी दौरान चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त हैं।

 

 


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