रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए नाइट शिफ्ट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल से उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन व्यवस्था अनिवार्य होगी। महिला कर्मकारों को लाने-ले जाने वाले वाहन, वाहन चालक और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन कराना होगा और उनसे संबंधित सभी आवश्यक विवरण नियोजक को सुरक्षित रखना होगा।
शौचालय, पेयजल और विश्राम कक्ष की अनिवार्यता
राज्य सरकार के श्रम विभाग ने यह व्यवस्था लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत किसी भी दुकान या स्थापना में महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल निर्धारित शर्तों के अंतर्गत ही नियोजित किया जा सकेगा। नियोजक को महिला कर्मकारों के रात्रि पाली में नियोजन की जानकारी उनके कार्य प्रारंभ होने से पहले श्रम विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से प्ररूप-7 में देना अनिवार्य होगा।
अन्य सुरक्षा और सुविधा संबंधी प्रावधान
नए नियमों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक दुकान या स्थापना में महिला कर्मियों के लिए पृथक मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था होगी, जिनके दरवाजों में अंदर की ओर से सुरक्षा सिटकनी लगी होगी। इसके साथ ही कार्यस्थल परिसर के भीतर ही पेयजल, विश्राम कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
पुलिस और सहायता केंद्र के नंबर करना होगा प्रदर्शित
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जा सकेगा। कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश, हवा और स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना नियोजक की जिम्मेदारी होगी। जहां लगातार खड़े होकर काम कराया जाता है, वहां महिला कर्मकारों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक प्रावधानों का पालन करना होगा।
रात्रिकालीन नियोजन से जुड़ी नई शर्तें
नए नियमों के तहत प्रत्येक नियोजक को कार्यस्थल के प्रमुख स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम और महिला सहायता केंद्र के संपर्क नंबर प्रदर्शित करने होंगे। महिला कर्मकारों की शिकायतों के लिए शिकायत पेटी रखना भी अनिवार्य किया गया है। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों की तैनाती के लिए उनकी लिखित सहमति प्ररूप-6 में लेना जरूरी होगा और नाइट शिफ्ट में कम से कम तीन महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य रहेगा।