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बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी भी कर सकेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती में आवेदन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी भी कर सकेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती में आवेदन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बी.फार्मा और उससे उच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की भर्ती विज्ञप्ति के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वे सीजी व्यापम को आदेश दें कि बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी जाए।

क्या है मामला?

30 जून 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी (D.Pharma) धारकों को पात्र माना गया था, जबकि बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharma) और उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को आवेदन से बाहर कर दिया गया था।

इस फैसले के खिलाफ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को वंचित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए माना कि बी.फार्मा और उससे उच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने राज्य शासन को तत्काल निर्देश देने को कहा कि CG Vyapam पोर्टल पर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।


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