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Supreme Court ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर शिंदे गुट को जारी किया नोटिस, जानें सुनवाई की पूरी बात 

Supreme Court ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर शिंदे गुट को जारी किया नोटिस, जानें सुनवाई की पूरी बात 

Supreme Court एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिह्न दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 22 फरवरी को सुनवाई हुई. इसके बाद शीर्ष आदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा. 

अलगी सुनवाई 3 हफ्ते बाद: 

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थाई नाम और निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है. शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं, इस मामले में अलगी सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी. 

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फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए: शिंदे वकील 
इस मामले में शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिये, इस्न्हे सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने पहले भी कार्रवाई पर रोक की मांग की थी जो नहीं मिली थी. अब फिर वही कर रहे हैं. 

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उद्धव ठाकरे के वकील का कहना:
उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि विधयक दल में बहुमत के हिसाब से सुनवाई करेंगे, यह गलत है अगर यह भी आधार हो तो विधान परिषद् और राज्यसभा में हमारे पास बहुमत है. उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होना किसी विधायक को सदन के कामकाज से वंचित नहीं करता. 


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