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रायपुर में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर सख्ती, नई गाइडलाइन जारी

रायपुर में लिफ्ट सुरक्षा को लेकर सख्ती, नई गाइडलाइन जारी

रायपुर में लिफ्ट संचालन से जुड़ी सुरक्षा में लगातार सामने आ रही लापरवाहियों को देखते हुए मुख्य विद्युत निरीक्षक (विद्युत सुरक्षा) विभाग ने नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसका मकसद शहर के सरकारी, निजी और व्यावसायिक भवनों में लिफ्ट उपयोग को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

लिफ्ट सुरक्षा पर प्रशासन का सख्त रुख

विभाग ने हाल के दिनों में लिफ्ट में होने वाली तकनीकी खराबियों, यात्रियों के फंसने की घटनाओं और मेंटेनेंस में बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लिया है। इन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए सभी भवन संचालकों को नए नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।

हर संस्थान में तकनीकी टीम जरूरी

नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रत्येक संस्था या भवन प्रबंधन को एक समर्पित तकनीकी टीम रखनी होगी। यह टीम लिफ्ट के नियमित रखरखाव, संचालन और किसी भी तकनीकी समस्या के त्वरित समाधान की जिम्मेदारी संभालेगी, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।

ARD सिस्टम की साप्ताहिक जांच अनिवार्य

लिफ्ट में लगे Automatic Rescue Device (ARD) की हर सप्ताह जांच करना जरूरी होगा। यह सिस्टम बिजली गुल होने की स्थिति में लिफ्ट में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करता है। नियमित जांच से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपात स्थिति में यह उपकरण सही तरीके से काम करे।

बिजली बंद होने पर ऑटो-सेफ्टी सिस्टम

नई व्यवस्था के तहत बिजली जाने पर लिफ्ट स्वतः ही नजदीकी फ्लोर तक पहुंचकर दरवाजे खोल देगी। इससे यात्रियों के अंदर फंसने का खतरा खत्म होगा और इमरजेंसी स्थिति में सुरक्षित निकासी संभव हो सकेगी।

लिफ्ट के अंदर सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लिफ्ट के भीतर लगी लाइट और पंखे हमेशा चालू हालत में होने चाहिए। किसी भी तरह की खराबी को तुरंत ठीक करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो।

बैकअप पावर सिस्टम अनिवार्य

बिजली बाधित होने की स्थिति में लिफ्ट संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए सभी इमारतों में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था रखना अनिवार्य किया गया है। इससे आपात स्थिति में भी लिफ्ट सुरक्षित रूप से कार्य करती रहेगी और जोखिम कम होंगे।


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