इंदौर : मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे है। जिसका सीधा असर आम जनता के जीवन में पड़ेगा। तो वही दूसरी तरफ प्रशासन ने बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का फैसला लिया है। यह नियम 1 अगस्त से पूरे इंदौर शहर में लागू किया जाएगा। जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है।
दो दिनों तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
तो वही आदेश लागू करने से पहले आज और कल दो दिनों तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। ताकि लोगों को जागरूग किया जा सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रोड सेफ्टी समिति के निर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक आदेश रहेगा प्रभाव
इंदौर में एक अगस्त 2025 से किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह निर्णय कलेक्टर के आदेशानुसार लागू किया जा रहा है। इसके तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। अगर हेलमेट नहीं होगा तो पंप से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। यह आदेश वैसे तो 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभाव में रहेगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।