Bhopal Police : भोपाल के ऐशबाग थाने की मनमानी पुलिस कार्रवाई पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन टीआई अजय नायर और एसआई गौरव पांडेय को महिला अधिवक्ता वीणा गौतम को 2 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
मामला तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता वीणा गौतम ने पड़ोसियों से हुए मामूली विवाद को लेकर पुलिस से शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने उल्टा अधिवक्ता दंपती पर काउंटर केस दर्ज कर उन्हें गुंडा लिस्ट में शामिल कर दिया।
पुलिस ने मामला एसडीएम कोर्ट भेजा, जहां एसडीएम ने पूरे प्रकरण को पुलिस की मनमानी बताते हुए दंपती के पक्ष में फैसला दिया और दो लाख हर्जाने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर अधिवक्ता जिला अदालत पहुंचीं, जहां अदालत ने भी दोनों अधिकारियों को 2 लाख रुपये चुकाने के निर्देश दिए।