Gay Marriage : समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता दिलाने वाली याचिका को केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र इसका विरोध करते हुए बोले की “सामान सेक्स संबंध की तुलना भारतीय परिवार की पति ,पत्नी से पैदा हुए हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से नहीं की जा सकती।” केंद्र सरकार ने 56 पेज के हलफनामे में कहा है कि "कानून में उल्लेख के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। क्योंकि पति पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है. समलैंगिक विवाह में पति और पत्नी को कैसे अलग- अलग माना जा सकेगा? साथ ही केंद्र ने समलैंगिक विवाह से जुड़ी 15 याचिकाओं का विरोध किया।
कल करेगी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई:
सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता दिलाने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी. इस याचिका को प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखी जाएंगी।