होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
अध्यात्म
मनोरंजन
सेहत
जॉब अलर्ट
जरा हटके
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

1980 की वोटर लिस्ट पर विवाद: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को भेजा नोटिस, सरकार से भी मांगा रिकॉर्ड

1980 की वोटर लिस्ट पर विवाद: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को भेजा नोटिस, सरकार से भी मांगा रिकॉर्ड

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से जुड़ा पुराना मतदाता सूची विवाद फिर से चर्चा में है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि 1980-81 की वोटर लिस्ट में उनका नाम उस समय दर्ज किया गया, जब वे भारतीय नागरिक ही नहीं थीं। अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी पक्षकार बनाया है और पूरे केस का रिकॉर्ड तलब किया है।

याचिका में क्या आरोप लगाए गए?

याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने अदालत में दलील दी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली।
त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत को खारिज करने के आदेश को भी चुनौती दी है और इस मामले पर पुनर्विचार की मांग की है।

भाजपा की ओर से भी उठ चुके हैं सवाल

यह मुद्दा पहले भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। 13 अगस्त को भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा करते हुए आरोप लगाया था कि—सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दो बार जोड़ा गया था।दोनों बार वे भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने इसे चुनावी कानूनों के उल्लंघन का गंभीर मामला बताया था।

नाम शामिल करने का पूरा क्रम

1980 — पहली बार नाम जोड़ा गया

1 जनवरी 1980 को संशोधित वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145, क्रमांक 388 पर जोड़ा गया। उस समय वे इटली की नागरिक थीं।

1982 — विरोध के बाद नाम हटाया गया

कुछ आपत्तियों के बाद 1982 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया।

1983 — दोबारा नाम शामिल

1983 की संशोधित सूची में उनका नाम फिर से शामिल किया गया, जबकि भारतीय नागरिकता उन्हें 30 अप्रैल 1983 को प्रदान की गई।

अमित मालवीय ने प्रश्न उठाया कि नागरिकता प्रक्रिया में 15 साल क्यों लगे और नागरिकता प्राप्त करने से पहले नाम दो बार कैसे दर्ज हुआ।

अगली तारीख 6 जनवरी

अदालत ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पूरा रिकॉर्ड (TCR) मंगाया है। सोनिया गांधी और राज्य सरकार दोनों को 6 जनवरी की अगली सुनवाई में अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा।


संबंधित समाचार