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Amazon, Instamart और BigBasket पर बड़ी कार्रवाई, जहरीले धतूरे की बिक्री पर Food Licence सस्पेंड

Amazon, Instamart और BigBasket पर बड़ी कार्रवाई, जहरीले धतूरे की बिक्री पर Food Licence सस्पेंड

कर्नाटक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जहरीले धतूरे के फल और बीजों की बिक्री का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। Karnataka Food Safety and Drugs Administration ने मानव उपभोग के लिए धतूरा उपलब्ध कराने के मामले में Amazon, Instamart और BigBasket से जुड़े फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्देश दिया है।

विभाग की कार्रवाई के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहरीले उत्पादों की बिक्री और उनकी लिस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों ने संबंधित कंपनियों के अलावा धतूरा उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और सेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई जांच

धतूरा के फल और बीजों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर शिकायतें मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू की। जांच के दौरान अधिकारियों को अलग-अलग ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरा बिक्री के लिए लिस्टेड मिला। विभाग के मुताबिक, कुछ मामलों में धतूरे के उत्पादों पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था। अधिकारियों ने इसे गंभीर मामला माना, क्योंकि धतूरा जहरीला पौधा है और इसके सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

गोदामों में भी मिले धतूरे के पैकेट

जांच के दौरान अधिकारियों को धतूरा के फल और बीजों के पैकेट गोदामों में रखे मिले। इन उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से बिक्री और वितरण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में स्टोर करना, बेचने के लिए उपलब्ध कराना या मानव उपभोग के उद्देश्य से वितरित करना नियमों के अनुरूप नहीं है।

Amazon, Instamart और BigBasket से मांगा गया जवाब

कार्रवाई से पहले संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। विभाग के आदेश के अनुसार, Amazon की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। वहीं, Instamart ने संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। दूसरी ओर, BigBasket ने अपने जवाब में बताया कि उसने धतूरे के फलों की ऑनलाइन बिक्री रोक दी है। कंपनी ने भविष्य में ऐसे उत्पादों की लेबलिंग को स्पष्ट करने की बात भी कही। इसके तहत उत्पाद पर “Not for human consumption” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” जैसी चेतावनी दर्ज करने की बात कही गई।

कंपनियों की सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ विभाग

कंपनियों की ओर से दिए गए जवाबों और स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने उन्हें पर्याप्त नहीं माना। विभाग ने स्पष्ट किया कि धतूरा जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर रखना या मानव उपभोग के लिए बेचना स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को Amazon, Instamart और BigBasket से जुड़े फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

सुनवाई के बाद हो सकता है फैसला

यह निलंबन फिलहाल अंतिम कार्रवाई नहीं है। आदेश के अनुसार, कंपनियों को अपना जवाब देने और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस निलंबन को वापस लिया जा सकता है। यानी फिलहाल संबंधित लाइसेंस अगले आदेश तक प्रभावी रूप से निलंबित रहेंगे और आगे की कार्रवाई सुनवाई के परिणाम पर निर्भर करेगी।

सप्लायर्स और सेलर्स पर भी शिकंजा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। धतूरा के फल और बीज उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और सेलर्स के फूड लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे साफ है कि विभाग इस मामले में ऑनलाइन बिक्री की पूरी सप्लाई चेन की जांच कर रहा है।

धतूरा से जुड़ी सभी ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के आदेश

खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को धतूरा के फल और बीजों से जुड़ी सभी ऐसी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापन हटाने या निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिनमें इन्हें भोजन या मानव उपभोग के लिए उपलब्ध बताया गया है। कर्नाटक में हुई इस कार्रवाई ने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की निगरानी को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। अब संबंधित कंपनियों और सप्लायर्स की आगे की कार्रवाई सुनवाई और विभागीय जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी।


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