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RTI के तहत जानकारी नहीं देने का खामियाजा, CMHO के लिए अरेस्ट वारंट जारी

RTI के तहत जानकारी नहीं देने का खामियाजा, CMHO के लिए अरेस्ट वारंट जारी

भोपाल। सूचना आयोग के आदेशों की बार-बार अवहेलना से नाराज होकर मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरहानपुर के सीएमएचओ डॉ. विक्रम सिंह को आयोग के समक्ष हाजिर करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसके साथ ही इस मामले में आकाश त्रिपाठी कमिश्नर स्वास्थ्य संचालनालय मप्र को आयोग के आदेश की अनदेखी करने पर कारण बताओ नोटिस के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समन जारी किया है।

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण में पहले सुनवाई के समय आदेश की लगातार अनदेखी की गई और बाद में आयोग ने जब दोषी अधिकारी के ऊपर 25000 के जुर्माने की कार्रवाई कर दी तो जुर्माना वसूलने के आयोग के आदेश पर जिम्मेदार अधिकारी आँख मुंदे पड़े रहे। मामले में अब आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रकरण में जांच दर्ज कर समन और बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करने के आदेश दिए है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए डीआईजी इंदौर डिवीजन को निर्देशित किया है कि आयोग के वारंट की तामील करा कर दोषी अधिकारी डॉ विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष दिनाक 11 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे हाजिर करें। आयोग ने इस वारंट में कहा है कि अगर डॉ. विक्रम सिंह 5000 की जमानत देकर अपने आप को आयोग के समक्ष 11 अक्टूबर की पेशी में हाजिर होने कर लिए तैयार हैं, तो उनसे जमानत की राशि 5000 लेकर उन्हे आयोग के समक्ष हाजिर होने के लिए रिहा कर दिया जाए।

एक प्रकरण में अपीलकर्ता दिनेश सदाशिव सोनवाने ने 10 अगस्त 2017 को आवेदन सीएमएचओ बुरहानपुर डॉक्टर विक्रम सिंह के समक्ष लगाया था। आवेदन में बुरहानपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में वाहन चालकों की नियुक्ति और पदस्थापना संबंधित जानकारी मांगी गई थी। लेकिन डॉ विक्रम सिंह ने कोई भी जवाब 30 दिन में नहीं दिया। इसके बाद आवेदक ने प्रथम अपील दायर की तो प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक स्वास्थ्य इंदौर में इसमें जानकारी देने के आदेश दिनाक 7 अक्टूबर 2017 को जारी कर दिए थे। लेकिन जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा।

 


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