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इस जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं और छात्रावास बंद, शासकीय कार्यालयों में जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध

इस जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं और छात्रावास बंद, शासकीय कार्यालयों में जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध

कोण्डागांव: जिले में कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल एवं छात्रावासों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान तथा इनमें अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने को कहा गया है। इन कक्षाओं का संचालन अब ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाइड लाइन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जायेगा। समस्त शासकीय कार्यालय कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। उपस्थिति के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार किया जायेगा। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के अलावा शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं सभी कर्मचारियों को मोबाईल के माध्यम से अपने प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहना आवश्यक होगा। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सैनेटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कोविड–19 के दोनों टीका लगवाना अनिवार्य होगा।

इन स्थानों पर भीड़ न हो

जिले के समस्त साप्ताहिक हाट–बाजार एवं डेली मार्केट में दुकान, पसरा लगाने की व्यवस्था को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही कराया जाएगा। किसी भी स्थिति में इन स्थानों पर भीड़ न हो, इसकी सतत निगरानी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने जिले में चिकित्सा सेवाएं, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, कानून व्यवस्था एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को निरंतर जारी रखने तथा इन सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम पद्धति लागू नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।

इन सभी संस्थाओं में न्यूनतम उपस्थिति

समस्त निजी संस्थाएं एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे बैंक, डाकघर, बीमा, फायनेंस कंपनी इत्यादि में भी न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य कराया जाएगा। इन संस्थानों में आगंतुकों के लिए कार्यालय द्वारा यथासंभव टेंट एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। किसी भी स्थिति में भीड़ ना करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्राहकों को फेस मास्क सैनेटाइजर एवं डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक संस्थानों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ समस्त कर्मचारियों को तथा आगंतुक ग्राहकों को फेस मास्क, सैनेटाइजर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई की जाएगी।


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