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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद छोड़े जाने का आदेश दिया, नई गाइडलाइन भी जारी

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद छोड़े जाने का आदेश दिया, नई गाइडलाइन भी जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद उनके इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही डॉग लवर्स और एनजीओ को कोर्ट की रजिस्ट्री में क्रमशः 25 हजार और 2 लाख रुपये जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह राशि सात दिनों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा उन्हें इस मामले में अगली सुनवाई में पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई गाइडलाइन भी जारी:

यह आदेश शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से उनके इलाके में छोड़ा जाए। हालांकि, जो कुत्ते आक्रामक व्यवहार करते हैं या जिनमें रेबीज की संभावना है, उन्हें शेल्टर होम से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा।

साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे, जहां ही कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। उस समय कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम में ही रखा जाए। इस आदेश का विरोध कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले में शामिल होने वाले डॉग लवर्स को 25 हजार रुपये और एनजीओ को 2 लाख रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे, ताकि केवल गंभीर पक्षकार ही इस मामले में सुनवाई कर सकें।


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