रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना इलाके में स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट में लंबे समय से चली आ रही अधूरी सुविधाओं का मामला अब तूल पकड़ चुका है। निवासियों की शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रोजेक्ट के बिल्डर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
निवासियों ने उठाई आवाज
प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने RERA में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि प्रोजेक्ट हैंडओवर के समय जिन सुविधाओं का वादा किया गया था, वे आज तक पूरी नहीं की गईं। इसमें बैडमिंटन कोर्ट, क्लब हाउस, लॉन और सीवरेज से जुड़ी जरूरी संरचनाएं शामिल हैं। निवासियों का कहना है कि अधूरी सुविधाओं के कारण उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिल्डर पहले ही प्रोजेक्ट पूरा होने का दावा कर चुका था।
सामने आई खामियों की लंबी सूची
शिकायत में कई गंभीर कमियां उजागर हुईं। स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट सिस्टम तक नहीं था, क्लब हाउस में सोलर सिस्टम अधूरा पड़ा है। इसके अलावा दीवारों में सीलन, खराब फाउंटेन और एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निष्क्रिय कंट्रोल पैनल भी बड़ी समस्याओं के रूप में सामने आए। इन खामियों ने प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और रहन-सहन की सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
RERA की सख्त कार्रवाई
मामले की सुनवाई करते हुए RERA अध्यक्ष संजय शुक्ला ने स्पष्ट किया कि बुनियादी सुविधाओं की कमी नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके चलते प्रोजेक्ट डेवलपर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही बिल्डर के प्रतिनिधि सुमित डडसेना को निर्देश दिया गया है कि सभी अधूरे कार्य 60 दिनों के भीतर पूरे किए जाएं। RERA ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में सुधार नहीं होने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।