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नई इनकम टैक्स बिल 2025 वापस, संशोधित विधेयक 11 अगस्त को होगा पेश

नई इनकम टैक्स बिल 2025 वापस, संशोधित विधेयक 11 अगस्त को होगा पेश

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 8 अगस्त को इनकम टैक्स बिल 2025 को औपचारिक रूप से लोकसभा से वापस ले लिया। यह विधेयक इस साल 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह एक नया कानून लाना था। अब सरकार 11 अगस्त (सोमवार) को इसका नया संशोधित संस्करण संसद में पेश करेगी।

चयन समिति की सिफारिशें होंगी शामिल

सूत्रों के अनुसार, नया ड्राफ्ट संसद की चयन समिति द्वारा सुझाए गए अधिकतर सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा कर रहे हैं। नया बिल खासतौर पर टैक्स दरों में सुधार, डिजिटल टैक्स प्रणाली, और प्रक्रियाओं https://jlp.uap-bd.edu को सरल बनाने पर केंद्रित रहेगा।

चयन समिति ने करदाताओं के हित में कई बदलाव सुझाए हैं, जिनमें कर अनुपालन को आसान करना और टैक्स भुगतान को डिजिटल माध्यम से बढ़ावा देना प्रमुख हैं।

विपक्ष के हंगामे के बीच लिया गया फैसला

शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार-बार बाधित हुई। विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर चर्चा की मांग की और नारेबाजी की। इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर बिल को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी।


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