Madhya Pradesh SIR : मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का पहला प्रारूप जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6143 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 5 करोड़ 31 लाख 30 हजार मतदाताओं के गणना पत्रक वापस प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, करीब 43 लाख मतदाताओं के गणना पत्रक अब तक वापस नहीं आए हैं।
SIR के दौरान यह सामने आया कि बड़ी संख्या में मतदाता अब जीवित नहीं हैं, कई मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं और कुछ के नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए हैं। इसी आधार पर मतदाता सूची में व्यापक संशोधन किया गया है।
हटाए गए 42 लाख नाम
राज्यभर में SIR के बाद 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें 19 लाख 19 हजार पुरुष और 23 लाख 64 हजार महिलाएं शामिल हैं। आयोग के अनुसार यह कार्रवाई मृत्यु, स्थानांतरण और अन्य तकनीकी कारणों के आधार पर की गई है।
नहीं मिली लाखों मतदाताओं की जानकारी
पुनरीक्षण प्रक्रिया में 8 लाख 65 हजार 832 ऐसे मतदाता भी सामने आए हैं, जिनका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या सत्यापन नहीं हो सका। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डुप्लीकेट नाम आए सामने
SIR के दौरान यह भी पाया गया कि 2 लाख 77 हजार मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। इन मामलों में नियम अनुसार आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
कैसे देखे वोटर लिस्ट में अपना नाम?
मतदाता अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जांच सकते हैं।
ऑनलाइन तरीका
भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर नाम देखा जा सकता है।
ऑफलाइन तरीका
अपने नजदीकी मतदान केंद्र या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय में जाकर ड्राफ्ट लिस्ट देखी जा सकती है।
ऐसे देखे ऑनलाइन नाम
- गूगल पर “ECI” सर्च करें
- वोटर सर्विस पोर्टल खोलें
- अपनी पसंद की भाषा चुनें
- वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज EPIC नंबर भरें
- राज्य का चयन करें
- कैप्चा भरकर सर्च पर क्लिक करें
- इसके बाद स्क्रीन पर आपकी वोटर जानकारी दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।
लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?
यदि आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो आप Form-6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में आवेदन कर सकते हैं। वहीं, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटवाने के लिए Form-7 का उपयोग किया जा सकता है।