बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही समाप्त करने की मांग की गई थी।
इस संबंध में अधिवक्ता सौरभ चौबे ने जानकारी दी है। मामला वर्ष 2024 में हुए दुर्ग लोकसभा चुनाव से संबंधित है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी।
भूपेश बघेल ने किस आधार पर मांगी थी याचिका खारिज करने की मांग?
विजय बघेल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कराने के लिए भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के Order 7 Rule 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन में चुनाव याचिका की आगे की सुनवाई पर रोक लगाने और उसे प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने की मांग की गई थी।
मामले में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई थीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश के लिए मामले को रखा था।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ा यह विवाद पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भूपेश बघेल की ओर से दायर SLP को अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका की आगे की कार्यवाही का रास्ता साफ हुआ था।
अब क्या होगा?
हाईकोर्ट द्वारा भूपेश बघेल का आवेदन खारिज किए जाने के बाद विजय बघेल की चुनाव याचिका प्रारंभिक स्तर पर समाप्त नहीं हुई है। अब मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
आगे की सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों, दोनों पक्षों के तर्क और उपलब्ध साक्ष्यों पर अदालत में कार्यवाही होगी। चुनाव याचिका पर अंतिम फैसला आगे की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।