इंदौर : मध्यप्रदेश के इंदौर में भारी मालवाहनों की आवाजाही पर कलेक्टर आशीष सिंह ने रोक लगा दी है। यह रोक पूरे श्रावण मास जारी रहेगी। जिसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल, श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इंदौर से खंडवा और ओंकारेश्वर की ओर जाते हैं। उनकी सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने यह फैसला लिया।
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आदेश रहेगा प्रभावी
बता दें कि यह प्रतिबंद सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद भारी मालवाहनों की आवाजाही शरू हो जाएगी। जारी आदेश के तहत इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक व अन्य भारी मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर नहीं चल सकेंगे। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में एबी रोड होते हुए सनावद की ओर डायवर्ट किया गया है।
इन गाड़ियों के आने जाने पर नही रहेगी रोक
हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्री बसें, कारें, जीप, दोपहिया वाहन, दूध परिवहन वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए उन्हें छूट प्रदान की गई है।