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MP NEWS : विधानसभा मानसून सत्र को लेकर गाइड लाइन जारी, नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक, कांग्रेस ने जताया विरोध

MP NEWS : विधानसभा मानसून सत्र को लेकर गाइड लाइन जारी, नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक, कांग्रेस ने जताया विरोध

भोपाल : मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है। तो वही सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने स्थायी आदेश जारी करते हुए विधानसभा परिसर में विधायकों की नारेबाजी-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सत्र के दौरान ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। 

नारेबाजी-प्रदर्शन पर लगी रोक

आदेश में कहा गया है कि विधायकों द्वारा परिसर में प्रदर्शन, नारेबाजी या किसी प्रकार की भीड़भाड़ वाली गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय सत्र के दौरान अनुशासन और शांति बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है. हालांकि, इस निर्णय को लेकर विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। 

कांग्रेस ने जताया विरोध

बता दें कि सत्र से पहले विधानसभा सचिवालय ने बड़ा आदेश जारी कर, सभी मंत्रियों और विधायकों को पत्र भेजकर विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) के तहत विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। तो वही विधानसभा सचिवालय के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल 27 जुलाई को सभी विधायकों, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई है. इसमें विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने और नए नियमों का विरोध करने की रणनीति बनाई जाएगी। 

मीडिया कवरेज के लिए भी सख्त नियम

– विधानसभा सचिवालय ने पत्रकारों के लिए भी नए नियम लागू किए हैं…
– कवरेज केवल एक निर्धारित जगह से ही होगी.
– सदन के सामने वीआईपी एरिया में मीडिया बाइट लेना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
– समिति कक्ष के सामने ही पत्रकार बयान ले सकेंगे.
– पत्रकार दीर्घा में फोटो और वीडियो बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी.
– विधानसभा पास के साथ पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, बिना दस्तावेज प्रवेश नहीं मिलेगा.


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