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धमतरी कोर्ट का सख्त फैसला: 53 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 10-10 साल की जेल

धमतरी कोर्ट का सख्त फैसला: 53 किलो गांजा के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 10-10 साल की जेल

धमतरी।  छत्तीसगढ़ स्थित धमतरी जिले के बहुचर्चित 53 किलोग्राम गांजा तस्करी मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्यप्रदेश के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।

बैरियर जांच के दौरान पकड़ी गई थी गांजे की खेप

मामले के अनुसार, 9 जनवरी 2024 को थाना बोराई पुलिस बैरियर नाका पर नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान ओडिशा की ओर से आ रही एक मारुति ज़ेन एलएक्स कार (एमपी-20-एफए-2513) को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर कार की डिक्की और बीच की सीट पर रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से कुल 53 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

मध्यप्रदेश के दो आरोपी मौके से गिरफ्तार

वाहन में सवार मध्यप्रदेश के सतना निवासी तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा और रीवा निवासी विजय विश्वकर्मा पुलिस को गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।

11 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 53 किलोग्राम गांजा, मारुति कार, दो मोबाइल फोन और नकद राशि सहित कुल 11 लाख 10 हजार 800 रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि

सुनवाई के दौरान धमतरी पुलिस ने न्यायालय के समक्ष वैज्ञानिक जांच और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों और प्रमाणों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया तथा प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

विवेचक को मिलेगा सम्मान

इस मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक रामकृष्ण साहू ने की थी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन और न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर उन्हें 500 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।

अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।


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