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College Admission Rules: बिना वोटर I'D के अब कॉलेजों में नहीं होगा एडमिशन, जानें क्या कुछ नियम बनाए गए College के लिए 

College Admission Rules: बिना वोटर I'D के अब कॉलेजों में नहीं होगा एडमिशन, जानें क्या कुछ नियम बनाए गए College के लिए 

College Admission Rules: विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अब तक केवल 12 क्लास का मार्कशीट और साथ में कुछ इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट ही चाहिए होता था. जोकि पर्याप्त था, पर अब ऐसा नहीं है, अब सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए बहुत से बदलाव किए हैं आइए जानते हैं क्या है वो बदलाव.... 

दरअसल महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कॉलेज में प्रवेश के लिए अब वोटर कार्ड रखना अनिवार्य रूप से देखा जाएगा. वोटर I'D इसलिए क्योंकि यह केवल 18 साल की उम्र होने के बाद ही मिलता है. जिसे अब कॉलेज में अनिवार्य कर दिया है अब इसके बिना कॉलेज में प्रवेश सख्त मना कर दिया है. इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए. 

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युवावर्ग को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए उठाया गया यह कदम:
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के सभी गवर्मेन्ट विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की बैठक बुलाई थी इसमें महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद रहे. मीटिंग में तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने राज्य सरकार के इस नियम की घोषणा की है. 

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4 साल के होंगे डिग्री कोर्स : 
महाराष्ट्र राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सभी विश्वविद्यालयों से अपील करते हुए कहा कि सभी कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया जाए जिससे छात्र चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे. इसके साथ ही सरकार ने 3 साल में ग्रेजुएशन को खत्म करते हुए अब एकेडेमिक ईयर से डिग्री कोर्स चार साल के होंगे ।इसे नेशनल डूऍटीण पॉलिसी के तहत लागु किया जा रहा है. 

अब विधार्थियों को एक साल पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दुसरे साल पर डिप्लोमा इसी तरह 4 साल पूरे करने पर डिग्री दी जाएगी. साथ ही विद्यार्थी कभी भी अपना कोर्स छोड़ने के बाद पुनः इसे वापस ज्वाइन कर सकते हैं ।

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