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Big News : हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

Big News : हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

बिलासपुर. शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूरे प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दिया है, साथ ही याचिका को निराधार मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। याचिका में निर्णय के बाद अब दोबारा राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 9 सितम्बर 2021 को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। दरअसल अश्विनी कुमार रात्रे ने शिक्षकों (ई - श्रेणी) की नियुक्ति को लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया, कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार समस्त अर्हताएं प्राप्त करने की कट ऑफ तिथि 20 नवम्बर 2019 थी, तथा उक्त तिथि के उपरांत भी कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। याचिकाकर्ता के उक्त तथ्यों पर कोर्ट ने दिनांक 09 सितंबर 2021 के द्वारा संपूर्ण राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाबदावा प्रस्तुत करने आदेशित किया गया था। राज्य सरकार ने अपना जवाब तत्काल दिनांक 13 सितंबर 2021 को पेश करते हुए स्थगन खारिज कराये जाने आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण लिस्टेड होने में विलंब होने के कारण एवं राज्य स्तर पर जारी संपूर्ण नियुक्तियों पर रोक के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा स्थगन आदेश में संशोधन एवं पुनः तत्काल सुनवाई ( Urgent Hearing ) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य शासन की ओर शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने कोर्ट को बताया, कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही अपात्र उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था, और याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह के घटनाक्रम की अदालत को सूचित किये बिना ही स्थगन प्राप्त कर लिया गया। आज मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्थगन खारिज किया, साथ ही याचिका को पूर्णतः निराधार मानते हुए उक्त याचिका को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य स्तरीय नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः शुरू की जायेगी।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनावों पर रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनावों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति चुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी, इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान राज्य सहकारी चुनाव आयोग ने सहकारी समितियों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया और चुनाव की तिथि 04 दिसंबर 2021 को निर्धारित भी कर दी। इसे पुनः हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और चुनाव निर्धारित करने को गलत बताते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इस तरह चुनाव का होना नियमों का उल्लंघन होगा और यह याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के विरुद्ध है।

 


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