कमालुद्दीन अंसारी //कोरिया: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में हुए खूनी संघर्ष के बाद प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने चिन्हांकित संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। वही पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी और बुलडोजर कार्यवाही की मांग की है
एक की मौत तीन लोगों का उपचार जारी
नौगई में मंगलवार देर रात हुई आगजनी की घटना में कार में सवार पांच लोगों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं तीन लोगों का उपचार जारी है। घटना में दो मौतों के बाद मृतक लल्ला सिंह के परिजनों और समर्थकों में आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई है।
पीड़ित परिवार ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें फांसी की सजा देने तथा बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। परिजनों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
धारा 163 लागू
इसी को ध्यान में रखते हुए मृतक लल्ला सिंह के निवास महल पारा बैकुंठपुर, घटना स्थल नौगई और कटगोड़ी स्थित लल्ला सिंह के क्रेशर परिसर में धारा 163 लागू की गई है। प्रशासन के आदेश के बाद इन क्षेत्रों में भीड़ एकत्र होने, प्रदर्शन और ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इलाके में पुलिस बल की लगातार तैनाती की गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, वहीं घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।